Maharashtra Bans HFSS Food Sales Within 50 Metres of Schools to Protect Children's Health
महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने "हर बच्चे के लिए सुरक्षित भोजन" अभियान को मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बताया कि इस वर्ष राज्य के प्रत्येक स्कूल में खाद्य सुरक्षा नियमों और संतुलित आहार संबंधी मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही आवश्यक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना, सुपरवाइजर और हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त करना भी जरूरी रहेगा। स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट (HFSS) खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक वसा और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं होगी।
तुकाराम मुंढे ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition) द्वारा संतुलित आहार के दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2020 में नियम लागू किए थे। अब इन नियमों का पूरे राज्य में सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए पिछले कुछ महीनों से तैयारी की जा रही है और अब तक लगभग 5,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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