AIKC’s Byculla Hospital Plan Faces Waqf Tribunal Challenge Over Property Status; Hearing on October 5
AIKC’s Byculla Hospital Plan Faces Waqf Tribunal Challenge Over Property Status; Hearing on October 5 मुंबई: ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी (AIKC) द्वारा अपने ऐतिहासिक भायखला परिसर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना के बीच महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने कमेटी को 5 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह मामला कमेटी की संपत्ति के वक्फ दर्जे को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है। यह समन मुंबई के दो निवासियों द्वारा दायर मुकदमे के बाद जारी किया गया है। याचिका में AIKC के इस दावे को चुनौती दी गई है कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। AIKC ने इससे पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। कमेटी का कहना था कि वह एक पब्लिक ट्रस्ट है और सिविल कोर्ट द्वारा मंजूर स्कीम के तहत संचालित होती है। कमेटी ने जिला वक्फ अधिकारी को दिए जवाब में UMEED Act की धारा 61 के तहत जारी नोटिस को गैर-कानूनी और मनमाना बताते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की थी। वहीं, मुकदमे में दावा किया गया है कि AIKC UMEED Act के तहत मुस्लिम धार्मिक एंडोमेंट के रूप में पंजीकृत है औ...