Deva Bhau Bulldozer Chalao: Mumbai mein National Herald Case ko lekar BJP ka zor daar postar andolan
Deva Bhau Bulldozer Chalao: Mumbai mein National Herald Case ko lekar BJP ka zor daar postar andolan
मंगलवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में एजेएल हाउस के बाहर कुछ पोस्टर नजर आए जिन पर लिखा था – "देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ।" इन पोस्टरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी थीं।
बीजेपी समर्थकों ने नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट के बाद एजेएल से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इन पोस्टरों को बीजेपी नेता विश्वबंधु राय ने बांद्रा स्थित एजेएल ऑफिस के बाहर लगाया और मुख्यमंत्री फडणवीस से कार्रवाई की अपील की।
पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें थीं और उस पर नारा लिखा था – "देवा भाऊ, बुलडोजर चलाओ।"
बता दें कि मंगलवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं।
चार्जशीट को अप्रैल में विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में दाखिल किया गया है, जो 25 अप्रैल को इस पर संज्ञान लेंगे या नहीं, इस पर फैसला करेंगे।
पोस्टर सामने आने का समय और ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की टाइमिंग एक जैसा होने से इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, खासतौर पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया।
इन प्रदर्शनों में कांग्रेस के प्रमुख नेता सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हुए और इसे "राजनीतिक बदले की कार्रवाई" बताया।
प्रशासन ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और बैरिकेडिंग कर दी गई है।
ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर महज 50 लाख रुपये में एजेएल को खरीदा जबकि उसकी मार्केट वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपये थी। एजेंसी का दावा है कि यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी, जिसे गांधी परिवार नियंत्रित करता है, ने एजेएल के 99 प्रतिशत शेयर सिर्फ 50 लाख में हासिल कर लिए थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए एक लोन को गलत तरीके से इक्विटी में बदल दिया गया।
अब अदालत 25 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी।
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