NGT Orders Demolition of Illegal Promenade at Mumbai's Aksa Beach Environmental Activists Win Case Against Maharashtra Maritime Board CRZ Rules Violated: Tribunal Allows Sea Wall but Rejects Promenade मुंबई न्यूज़: अक्सा बीच पर बने प्रोमेनेड को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अवैध करार देते हुए दो महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा 2023 में लगभग 600 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा यह प्रोमेनेड तैयार किया गया था। मामले की शुरुआत तब हुई जब पर्यावरण कार्यकर्ता जोरू भठेना और बंडा नागराज कुमार ने NGT में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि "सी फ्रंट डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन" के नाम पर यह निर्माण कार्य पूरी तरह से तटीय नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone - CRZ) के नियमों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि MMB ने पहले इस परियोजना को ब्यूटीफिकेशन बताया और बाद में इसे "एंटी-सी इरोजन" (समुद्री कटाव रोकथाम) योजना कहकर मंजूरी हासिल की। याचिकाकर्ताओं के वक...