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Maharashtra to Resume School Van Permits with Strict Safety Rules


Maharashtra to Resume School Van Permits with Strict Safety Rules  

School Van Permits Return in Maharashtra, Bus Owners Raise Concerns  

महाराष्ट्र में स्कूल वैन परमिट को दोबारा शुरू करने की तैयारी है जिसमें आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी। राज्य परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। लेकिन स्कूल बस मालिक संघ इस कदम से खुश नहीं है।  

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो अधिकृत स्कूल वैन को आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं और सुविधाओं के साथ पेश करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।  

हाल ही में परिवहन विभाग ने अभिभावक समूहों और स्कूल बस संघों के साथ बैठक की जिसमें छात्रों के परिवहन के लिए अनधिकृत वाहनों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई। इसके जवाब में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के दिशानिर्देशों के अनुसार नई नीति बनाई है। इनमें एआईएस 204 के मानक शामिल हैं जो स्कूल वैन के लिए सुरक्षा और परिचालन मानकों को परिभाषित करते हैं।  

स्कूल बस मालिक संघ के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा कि परिवहन मंत्री सरनाईक का कहना है कि उन्होंने अभिभावकों, बस ऑपरेटरों और मालिक संघ के साथ बैठक की थी, लेकिन उस बैठक में केवल एक प्रिंसिपल आए और कोई भी अभिभावक मौजूद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम भ्रष्टाचार के हित में उठाया गया है और वैन निर्माताओं के साथ मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस नए परिपत्र के खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे और सरकार को 15 दिन का समय देंगे वरना परिणाम भुगतने होंगे।  

2018 तक परिवहन विभाग स्कूल वैन के परमिट जारी करता था, लेकिन छात्रों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के चलते अदालत में याचिकाएं दाखिल हुईं और इसके बाद इन परमिटों पर रोक लगा दी गई। अब केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार नीति में बदलाव कर राज्य सरकार एक बार फिर से स्पष्ट सुरक्षा मानकों के साथ स्कूल वैन परमिट शुरू कर रही है।  

मंत्री सरनाईक ने कहा कि कई जगह ऑटो रिक्शा अस्थायी समाधान बन गए हैं लेकिन इनमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती, जबकि स्कूल वैन में बंद दरवाजे, चार पहियों की स्थिरता और स्कूल बैग व पानी की बोतल के लिए अलग जगह होती है।  

नई नीति के तहत 12+1 सीट क्षमता तक के चार पहिया वाहन को स्कूल वैन का दर्जा दिया जा सकेगा। इन वाहनों को बीएस VI उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा और कई अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं से लैस होना होगा। इनमें चालक की पहचान का बैज, आपातकालीन निकास, स्पष्ट प्रवेश द्वार, अग्नि अलार्म सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग, स्टोरेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड स्क्रीन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमा वाला स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन और बच्चों के अनुकूल सीढ़ियां शामिल होंगी।  

अगर दरवाजा खुला रह जाएगा तो अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और वैन की छत पर स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा। मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कदम से न केवल परिवहन सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि इन अत्याधुनिक वैन के साथ महाराष्ट्र देश में सुरक्षित स्कूल परिवहन में अग्रणी बनेगा।  

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